Competition Act 49अध्याय VII · Competition Advocacy
धारा 49 · प्रतिस्पर्धा की वकालत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) केंद्र सरकार, प्रतिस्पर्धा संबंधी नीति (प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों की समीक्षा सहित) या किसी अन्य मामले पर नीति बनाते समय, और राज्य सरकार, प्रतिस्पर्धा संबंधी नीति या किसी अन्य मामले पर नीति बनाते समय, जैसा भी मामला हो, प्रतिस्पर्धा पर ऐसी नीति के संभावित प्रभाव पर आयोग से राय मांग सकती है, और ऐसा संदर्भ प्राप्त होने पर, आयोग, संदर्भ देने के साठ दिनों के भीतर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, अपनी राय देगा, जिसके बाद केंद्र सरकार उचित समझे ऐसी आगे की कार्रवाई कर सकती है।]
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आयोग द्वारा दी गई राय ऐसी नीति तैयार करने में केंद्र सरकार 2 [या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो] पर बाध्यकारी नहीं होगी।
(3) आयोग प्रतिस्पर्धा वकालत को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने और प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आयोग द्वारा दी गई राय ऐसी नीति तैयार करने में केंद्र सरकार 2 [या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो] पर बाध्यकारी नहीं होगी।
(3) आयोग प्रतिस्पर्धा वकालत को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने और प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।
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