Competition Act 38अध्याय IV · Duties, Powers and Functions of Commission
धारा 38 · आदेशों की परिशुद्धि
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी त्रुटि की परिशुद्धि करने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन कर सकेगा ।
(2) आयोग, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए-
(क) स्वप्रेरणा से उपधारा (1) के अधीन संशोधन कर सकेगा;
(ख) ऐसी किसी त्रुटि की जो आदेश के किसी पक्षकार द्वारा उसके ध्यान में लाई जाए, परिशुद्धि के लिए संशोधन कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी भूल को परिशोधित करते समय, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित अपने आदेश के किसी सारवान् भाग का संशोधन नहीं करेगा ।
(2) आयोग, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए-
(क) स्वप्रेरणा से उपधारा (1) के अधीन संशोधन कर सकेगा;
(ख) ऐसी किसी त्रुटि की जो आदेश के किसी पक्षकार द्वारा उसके ध्यान में लाई जाए, परिशुद्धि के लिए संशोधन कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि आयोग, अभिलेख से प्रकट किसी भूल को परिशोधित करते समय, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित अपने आदेश के किसी सारवान् भाग का संशोधन नहीं करेगा ।
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