Competition Act 53अध्याय VIII · Finance, Accounts and Audit
धारा 53 · केंद्र सरकार को रिटर्न आदि प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयोग, केंद्र सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जाए या जैसा केंद्र सरकार निर्देश दे, प्रतिस्पर्धा संबंधी वकालत को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने और प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित या मौजूदा उपायों के संबंध में ऐसे विवरण और विवरण तथा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर मांगेगी।
(2) आयोग प्रत्येक वर्ष, निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित समय पर, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा और रिपोर्ट की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) आयोग प्रत्येक वर्ष, निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित समय पर, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा और रिपोर्ट की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

